— तीन दिवस में मांगी गई जानकारी, लापरवाही पर होगी कार्यवाही
मध्यप्रदेश के जबलपुर संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति विकास जबलपुर द्वारा जिलेवार नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने, समयमान ।वेतनमान व क्रमोन्नति स्वीकृति के लिए आवश्यक दस्तावेज तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
—जारी आदेश के मुताबिक
यह निर्देश आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के 16 अक्टूबर 2025 को दिए गए आदेशों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुए निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं।
संभागीय उपायुक्त ने सभी सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक (जनजातीय कार्य विभाग) को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले में नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों का परीक्षण करें। जिन शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण कर जानकारी सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी दोनों रूप में तीन दिवस के भीतर कार्यालय में प्रेषित करें।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक दस्तावेजों में कमी पाए जाने या समयावधि में जानकारी प्रस्तुत न करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। निर्देशानुसार शिक्षकों की परिवीक्षा समाप्ति और समयमान वेतनमान स्वीकृति हेतु चेकलिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें इन दस्तावेजों का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना है—
नियुक्ति आदेश एवं कार्यभार ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति, सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति,तीन वर्ष की गोपनीय चरित्रावली (सी.आर.),शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्रमाणपत्र,पुलिस सत्यापन एवं चिकित्सीय परीक्षण प्रमाणपत्र,यदि स्थानांतरण हुआ हो तो संबंधित आदेश की प्रति,परिवीक्षा अवधि में लिए गए अवकाशों की स्वीकृति प्रति। संभागीय उपायुक्त ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र शिक्षकों को समय पर स्थायित्व एवं वेतनमान लाभ दिलाना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।





