डिंडौरी। आगामी वर्ष 2026 की निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशन में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में जारी आदेश के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को पूर्व में विभागीय प्रमुखों द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया है, तो ऐसे अवकाश निरस्त माने जाएंगे और सभी कर्मचारियों को कार्य पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के अवकाश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिंडौरी द्वारा, जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डिंडौरी द्वारा स्वीकृत किए जा सकेंगे। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्र के कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर उपस्थिति की पुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं।




