भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 की तैयारियों के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दावा-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित की गई है।

दावा-आपत्ति आवेदनों के निराकरण की अंतिम तिथि 4 नवम्बर तय की गई है, वहीं ईआरएमएस में प्रविष्टि 10 नवम्बर तक कीजाएगी। इसके बाद दावे-आपत्ति की चेकलिस्ट 13 नवम्बर तक तैयार, और त्रुटि सुधार उपरांत वेण्डर को वापस करने की अंतिम तिथि 17 नवम्बर रखी गई है। आयोग के अनुसार फोटोयुक्त और फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची 17 नवम्बर तक जनरेट की जाएगी। फोटोरहित सूची 18 नवम्बर तक वेबसाइट पर अपलोड, जबकि फोटोयुक्त सूची 20 नवम्बर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

21 नवम्बर को ग्राम पंचायतों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही फोटोरहित सूची की सीडी/डीवीडी 22 नवम्बर तक विक्रय हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसी दिन फोटोयुक्त सूची के प्रकाशन प्रमाणपत्र के स्कैन अपलोड करने की अंतिम तिथि भी रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पंचायत चुनावों की तैयारियों में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे।




