डिंडौरी। ग्राम पंचायत अमरपुर (जनपद पंचायत अमरपुर) द्वारा शासकीय भवन पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। पंचायत ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 56 के तहत 24 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे बेदखली की कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

ग्राम पंचायत द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि दिलीप कुमार पिता सेवाराम रघुवंशी, संजय सिगौरे पिता रामनाथ सिगौरे, खेमराज कछवाहा पिता बलराम कछवाहा तथा राजेंद्र कुमार बर्मन पिता समारूलाल बर्मन, सभी निवासी ग्राम अमरपुर, को कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने शासकीय भूमि को खाली नहीं किया।

पंचायत ने क्रमांक 04 दिनांक 15 अक्टूबर 2025 के प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई का निर्णय लिया है। इस संबंध में कलेक्टर डिंडौरी, अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अमरपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरपुर, और थाना प्रभारी समनापुर व चौकी प्रभारी अमरपुर को सूचना प्रेषित की गई है। कार्यवाही के दिन राजस्व अमले व पुलिस बल सहित महिला बल की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है ताकि बेदखली की कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हो सके।





