डिंडौरी। बालिका के साथ जबरन बलात्कार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना डिंडौरी के अप.क्र. 765/2024, प्रकरण क्रमांक 17/2025 के आरोपी चंद्रकांत मरावी पिता ओमेंद्र मरावी, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम खाम्ही माल बरछा माल, थाना शाहपुर, जिला डिंडौरी को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताने के आदेश भी न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं।
प्रकरण की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिंडौरी शिवकुमार कौशल की अदालत में हुई। अभियोजन के अनुसार पीड़िता, डिंडौरी थाना क्षेत्र में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, ने 6 अक्टूबर 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे धमकाकर रैयपुरा नर्मदा नदी के पास ले गया, जहां उसके साथ मारपीट कर जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए।
घटना के बाद पीड़िता घर लौटते समय एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा भी गलत नियत से जबरदस्ती का प्रयास किए जाने की बात सामने आई, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गई और अस्पताल में भर्ती कराई गई। होश में आने के बाद पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के तहत दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई। यह निर्णय बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर कठोर संदेश देने वाला माना जा रहा है।




