मध्यप्रदेश टीकमगढ़ जिले के पलेरा विकासखंड से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि शासकीय प्राथमिक शाला बम्हौरिया में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक काशिम अली पर कक्षा-1 में पढ़ने वाली मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है। वहीं घटना के सामने आते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संस्था में अध्ययनरत छात्रा के साथ हुई इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस थाना पलेरा में अपराध क्रमांक 0027 दिनांक 29 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई। मामला उजागर होते ही प्रशासन ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया। बरहाल कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया कि शिक्षक का यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है। इसके चलते मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। इस आदेश की प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़, विकासखंड शिक्षा अधिकारी पलेरा/टीकमगढ़ एवं शासकीय कन्या उमावि पलेरा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मासूमों के सुरक्षित भविष्य के लिए सख्त कदम उठाना अब और भी जरूरी हो गया है।
