MP TREASURY ORDER : मार्च क्लोजिंग पर सरकार सख्त: 31 मार्च तक एक भी देयक लंबित नहीं, कोषालयों को अलर्ट जारी…

Rathore Ramshay Mardan
3 Min Read

 

अंतिम दिनों में बढ़ा दबाव: कोषालयों को आदेश—देरी बर्दाश्त नहीं, तुरंत करें भुगतान

 

भोपाल। मार्च 2026 के अंतिम दिनों में शासकीय देयकों के समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोष एवं लेखा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा जारी आदेश में सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि देयकों के परीक्षण और भुगतान में तेजी लाई जाए, ताकि प्रस्तुत किए गए बिल उसी दिन निराकृत हो सकें।

जारी आदेश के मुताबिक 

 

विभाग द्वारा जारी पत्र के निर्देशों के अनुसार 27, 28, 29 और 31 मार्च को अवकाश होने के कारण लंबित देयकों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतिम कार्य दिवस 31 मार्च 2026 तक कोई भी देयक भुगतान के लिए लंबित नहीं रहना चाहिए। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया गया कि SNA-SPARSH से संबंधित सभी देयक 25 मार्च 2026 तक ही कोषालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। वहीं, 26 मार्च को अपरान्ह 3 बजे तक ही PFMS के माध्यम से ई-फाइल स्वीकार की जाएगी।

 

 

ई-भुगतान प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन समय-समय पर ई-फाइल तैयार कर अपलोड की जाए और 31 मार्च के लिए किसी भी ई-फाइल को शेड्यूल न किया जाए। RBI के ई-कुबेर सिस्टम में अत्यधिक लोड को देखते हुए 31 मार्च को रात 10 बजे से पहले ही ई-फाइल प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 

 

इसके अलावा, SBI के माध्यम से भेजी जाने वाली आधार आधारित और खाता आधारित ई-फाइलें भी प्रतिदिन शाम 4 बजे तक भेजना अनिवार्य किया गया है, जबकि 31 मार्च को यह समय दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और आपसी समन्वय बनाकर संभावित तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। देखें आदेश….

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