— लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल की गईं परिवहन विभाग की 31 सेवाएं
भोपाल। प्रदेश में अब नागरिकों को अपने वाहनों के पंजीयन और अन्य सेवाओं के लिए परिवहन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए वाहन-4 पोर्टल के माध्यम से नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत प्रदेश के किसी भी जिले में खरीदे गए मोटरयान का पंजीयन अब ऑनलाइन किया जा सकेगा। नागरिक अपने मूल निवास जिले या किसी भी जिले का पंजीयन नंबर वाहन क्रय स्थल से ही प्राप्त कर सकेंगे।
अब वाहन पंजीयन के लिए भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। नागरिक यह सुविधा ऑटोमोबाइल डीलर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की सुविधा भी प्रदेश और अन्य राज्यों में उपलब्ध कराई गई है। भारत सीरीज (BH Series) के नंबर भी अब ऑनलाइन ही मिलेंगे, जिससे सरकारी व निजी संस्थानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिनके संस्थान चार या अधिक राज्यों में स्थापित हैं।
दरसअल अब वाहन-4 पोर्टल पर नए मॉडल के वाहनों की तकनीकी जानकारी और मूल्य पहले से प्रदर्शित होने से कर अपवंचन की संभावना समाप्त हो गई है। राज्य में डीलर रजिस्ट्रेशन, फैंसी नंबर जनरेशन और टैक्सेशन जैसी प्रक्रियाएँ भी पूर्ण की जा चुकी हैं।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम में परिवहन विभाग की 31 सेवाएँ शामिल की गई हैं। इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, पंजीयन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट लाइसेंस, वाहन स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन जैसी नागरिकों से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएँ हैं। इन सेवाओं के लिए निश्चित समय सीमा तय की गई है।
सोर्स – जनसंपर्क विभाग, म.प्र.





