मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी कन्या आश्रम छिन्दी की अधीक्षक एवं प्राथमिक शाला लुक्काढाना की शिक्षिका श्रीमती सुनीता भारती को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा की गई है।

सहायक आयुक्त ने बताया कि ग्राम छिन्दी के ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया द्वारा 23 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिक्षिका के खिलाफ गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। आरोप है कि श्रीमती भारती आश्रम में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहती थीं और आश्रम में निवासरत छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करती थीं। साथ ही आश्रम संचालन के दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई।

सहायक आयुक्त मरकाम ने बताया कि शिक्षिका का यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत है और इसे कदाचरण की श्रेणी में रखा गया है। इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती सुनीता भारती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिछुआ नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ता प्रदान किया जाएगा।





