डिंडौरी। जिले में वाहन कर बकाया को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, डिंडौरी द्वारा कर बकाया होने पर एक वाहन धारक सहित कुल 94 बस संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई से करीब 20 करोड़ रुपये की कर वसूली का अनुमान जताया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन क्रमांक MP52P0115 के धारक समीर सागर यादव, निवासी धनुवासागर (जिला डिंडौरी) को मोटरयान कर के भुगतान एवं कर निर्धारण के संबंध में निर्देशित किया गया है। कार्यालयीन अभिलेखों के मुताबिक संबंधित वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र 14 जनवरी 2025 तक ही वैध था, जबकि कर शाखा के रिकॉर्ड में 31 मार्च 2026 तक वाहन पर कुल 1,38,720 रुपये का मोटरयान कर एवं शास्ति राशि बकाया पाई गई है।
परिवहन विभाग की जांच में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं हो सका कि संबंधित वाहन धारक द्वारा कर का भुगतान किया गया है या नहीं। ऐसे में मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम 1991 की धारा 8 के अंतर्गत देय कर के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि संबंधित वाहन धारकों को नोटिस प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर कर भुगतान से संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर विभाग द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए कर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब कर बकाया रखने वालों पर सख्ती बढ़ेगी और लंबित राजस्व की वसूली तेज की जाएगी, जिससे सरकारी खजाने को मजबूती मिलने के साथ विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।




