— समय सीमा में जानकारी नहीं देने पर BEO पर कार्रवाई की अनुशंसा…
डिंडौरी। जनपद पंचायत समनापुर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) समनापुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए कलेक्टर डिण्डौरी को पत्र भेजा है। मामला स्थायी शिक्षा समिति द्वारा मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने से जुड़ा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 फरवरी 2026 को आयोजित स्थायी शिक्षा समिति की बैठक में विकासखंड अंतर्गत संचालित आश्रम एवं छात्रावासों के आय-व्यय, अभिलेखों एवं लेखा संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने कहा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।
जनपद पंचायत द्वारा इस संबंध में 16 अप्रैल 2026 को पहला पत्र और 19 मई 2026 को स्मरण पत्र जारी किया गया था। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी संबंधित अधिकारी को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने समझाइश दी गई, लेकिन इसके बावजूद अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समनापुर ने पत्र में उल्लेख किया है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी अजय मरकाम का यह आचरण मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। जनपद पंचायत द्वारा यह पूरा मामला कलेक्टर डिण्डौरी को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।




