मध्यप्रदेश के मैहर जिले के शासकीय हाई स्कूल सुलखमा, संकुल केन्द्र शा.उ.मा.वि. बड़ाइटमा रामनगर में लघु निर्माण कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आने पर आयुक्त, रीवा संभाग ने कड़ा कदम उठाया है। कमिश्नर बी.एस. जामोद ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) रामनगर संतोष कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
— जारी आदेश के मुताबिक
जारी आदेश के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल द्वारा विद्यालय में पार्किंग शेड एवं साइकिल स्टैंड सहित लघु निर्माण कार्यों के लिए 24.65 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। शिकायत मिलने पर कराई गई जांच में पाया गया कि बिना निर्माण कराए ही वाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर, भोपाल को 23.81 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। यह भुगतान प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बिना किया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि बीईओ रामनगर द्वारा बिना अधिकार के कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें भवन पर्यवेक्षण समिति के रूप में स्वयं हस्ताक्षर किए गए। यह कृत्य कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और शासन राशि के दुरुपयोग की श्रेणी में पाया गया।
कलेक्टर जिला मैहर के प्रस्ताव तथा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, रीवा की संस्तुति पर कार्रवाई करते हुए आयुक्त ने संतोष कुमार सिंह को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला मैहर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। प्रशासनिक कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप है और मामले की आगे की जांच की जा रही है।




