भोपाल। राज्य शिक्षा केन्द्र ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए सभी अशासकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से नवीन मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर अब 20 जनवरी 2026 कर दिया गया है। इससे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शिक्षा का अधिकार नियम 11 के उपनियम 4(ग) के तहत यदि कोई विद्यालय निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है, तो उसे मान्यता विहीन माना जाएगा। ऐसे विद्यालयों का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। प्रशासन ने सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।
