डिंडौरी। जिले के थाना करंजिया में एक 22 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी तीरथ श्याम पिता रायसिंह श्याम (28), निवासी ग्राम कुटेलीदादर, पोस्ट गोपालपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मीडिया सेल प्रभारी और अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार, आरोपी ने दिनांक 09 से 10 मार्च 2025 को रास्ता रोककर उसकी स्वेच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया और बार-बार बलात्कार कर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर थाना करंजिया में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के पश्चात आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार कौशल ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64(2)(एम) के तहत आजीवन कारावास और 2000/- रुपये अर्थदंड, धारा 351(3) के तहत 2 वर्ष कारावास और 1000/- रुपये अर्थदंड, तथा धारा 128 के तहत 1 माह कारावास और 500/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
घटना का संक्षिप्त विवरण: आरोपी ने पीड़िता का रास्ता रोककर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया और बार-बार बलात्कार व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। विवेचना में संकलित साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई। यह सजा महिला सुरक्षा और कानून की सख्ती का संदेश देती है।
