मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नेहा मीना ने बड़ा कदम उठाया है। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 8 के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही के 16 प्रकरणों में सूचना पत्र जारी किए गए हैं।
जारी सूचना पत्रों के तहत थाना पेटलावद क्षेत्र से कैलाश उर्फ भोला, रामुनाथ कालबेलिया, मांगीलाल गरवाल एवं आरिफ भाटी को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं थाना झाबुआ क्षेत्र से भारत उर्फ भारतसिंह भूरिया एवं फकरू बबेरिया को जिला बदर की कार्रवाई के तहत सूचना पत्र थमाए गए हैं।
इसी प्रकार थाना मेघनगर क्षेत्र से विशाल डामोर, सुदर्शन मचार एवं अरुण ओहारा, थाना काकनवानी क्षेत्र से दिनेश उर्फ हुमजी भूरिया एवं दलसिंह उर्फ दलसुका वसुनिया, थाना रायपुरिया क्षेत्र से राजू उर्फ राजेन्द्र राठौर तथा थाना थांदला क्षेत्र से मुकेश मोरी एवं अशोक झोरिया के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
इसके अलावा थाना कालीदेवी क्षेत्र से परवल उर्फ अश्विन मेडा एवं नरवल मेडा को भी जिला बदर की कार्यवाही हेतु सूचना पत्र जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। सुनवाई के पश्चात प्रकरणों में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
