डिंडौरी। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्राप्त गंभीर शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी बजाग कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्रीमती मधुबाला परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर 2025 को जनसुनवाई में आवेदक कुमारी भदिया कोठी, निवासी सुमपुरी थाना गाड़ासरई, विकासखंड बजाग ने शपथपत्र सहित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सहायक ग्रेड-2 श्रीमती मधुबाला परस्ते ने नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे धनराशि ली, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के बावजूद ली गई राशि वापस नहीं की गई। शिकायत के समर्थन में डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं राशि लेन-देन से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने प्रथम दृष्टया इसे अशोभनीय आचरण एवं लोकसेवक की गरिमा के विपरीत माना। जांच में यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 का उल्लंघन पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती मधुबाला परस्ते को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय करंजिया नियत किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की सेवा में पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोपरि है तथा किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण या अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
