MP Transfer Policy 2026 : जनजातीय कार्य विभाग में तबादलों की प्रक्रिया शुरू, e-HRMS पर 8 जून तक आवेदन….

Rathore Ramshay Mardan
2 Min Read

— 5 जून तक अपडेट होंगी रिक्तियां, गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई 

भोपाल। जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने वर्ष 2026-27 की स्थानांतरण नीति के तहत तबादला आवेदनों के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभागीय कर्मचारी एवं शिक्षक e-HRMS पोर्टल पर 3 जून से 8 जून 2026 तक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

जारी निर्देशों के अनुसार आवेदक स्थानांतरण के लिए अधिकतम 15 संस्थानों का चयन कर सकेंगे। आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा एक बार आवेदन सबमिट होने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रावास एवं आश्रम अधीक्षक पदों पर नई पदस्थापना नहीं की जाएगी, इसलिए इन पदों के लिए स्थानांतरण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

 

आदेश में कहा गया है कि पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियां अस्थायी (Tentative) होंगी और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण केवल रिक्त विषयों पर ही किए जाएंगे। वहीं प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण परीवीक्षा अवधि में नहीं होंगे।

 

जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 5 जून 2026 तक e-HRMS पोर्टल पर सभी रिक्तियों की जानकारी अद्यतन करें। गलत पदनाम या रिक्तियों की प्रविष्टियों में सुधार की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख, डीडीओ एवं ऑफिस एडमिन की होगी।

 

विभाग ने चेतावनी दी है कि आवेदन में गलत जानकारी देने या गलत सत्यापन करने पर संबंधित कर्मचारी और सत्यापन अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन करने मात्र से स्थानांतरण का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा और अंतिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा। देखें आदेश…

 

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *