Dindori Crime News : खाद्य सामग्री में हेराफेरी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास….

Rathore Ramshay Mardan
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मध्यप्रदेश के डिंडौरी में शासकीय उचित मूल्य दुकान की खाद्य सामग्री में हेराफेरी कर अवैध लाभ अर्जित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि थाना समनापुर के अपराध क्रमांक 410/24 एवं एसटी क्रमांक 06/25 के तहत आरोपी शिवराम बनवासी (उम्र 50 वर्ष), निवासी ग्राम माडागोट थाना समनापुर, जिला डिंडौरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपी पर आरोप था कि उसने खाद्य सामग्री की अफरा-तफरी कर अवैध लाभ प्राप्त किया। विवेचना उपरांत पुलिस ने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिंडौरी,  शिवकुमार कौशल ने आरोपी को धारा 316(5) भादवि के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 1 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को क्रमशः 6 माह एवं 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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