— सेवा के दौरान मृत्यु पर अनुग्रह राशि बढ़ी, अब परिवार को मिलेगा अधिक आर्थिक सहारा
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि (अनुदान) में संशोधन किया है। इस संबंध में वल्लभ भवन, भोपाल से आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, अब किसी शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत देय वेतन के छः गुना के बराबर अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा ₹1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) निर्धारित की गई है।
इससे पहले वर्ष 2013 के परिपत्र के अनुसार, परिवार को बैंड वेतन और ग्रेड वेतन के योग के छह माह के बराबर राशि दी जाती थी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50,000 थी। नए आदेश के साथ यह राशि बढ़ाकर ढाई गुना से अधिक कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुग्रह अनुदान से संबंधित अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी। यह नया प्रावधान 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद के मामलों पर प्रभावी होगा। यह आदेश राज्यपाल के नाम से उप सचिव पी. के. श्रीवास्तव द्वारा जारी किया गया है। देखें आदेश…

