— मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल तय, जानिए पूरी जानकारी
भोपाल! लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्राचार्यों और शाला प्रभारियों को निर्देशित किया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएँ केवल 30 अप्रैल 2026 तक ही ली जाएँगी।
— जारी आदेश के मुताबिक
दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने पत्र क्रमांक 50/प्रति दिनांक 23/3/2026 के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि यह आदेश विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षकों पर लागू होगा। इससे पहले संचालनालय ने कई पत्रों (क्र./199 दिनांक 26.06.2025 और क्र./281 दिनांक 03.09.2025) के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और सेवाओं से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे।
संचालक लोक शिक्षण, के. के. द्विवेदी ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही यह आदेश राज्य के सचिव, विशेष सहायक, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को भी भेजा गया है। यह कदम अतिथि शिक्षकों के कार्यकाल और विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। शिक्षकों को 30 अप्रैल तक अपने विद्यालयों में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएँ समाप्त मानी जाएँगी। देखें आदेश..

