— 30 दिन पहले देना होगा नोटिस, बिना पंजीयन चल रहे निर्माण पर सख्त निगरानी
डिंडौरी। जिले में निर्माण कार्य कराने वाले नियोजकों के लिए श्रम विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले संबंधित अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
श्रम विभाग के अनुसार यह कदम निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद कार्यस्थल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने बताया कि श्रम सेवा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्माण स्थलों का पंजीयन, श्रमिकों की संख्या, स्थान सहित अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज की जा रही हैं। इससे श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी भी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के तहत निर्माण कार्य शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले संबंधित निरीक्षक को सूचना देना अनिवार्य है। यह सूचना एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से दी जा सकती है।
यदि कोई नियोजक निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध धारा 46 के तहत तीन माह तक का कारावास, दो हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है। विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि बिना पंजीयन संचालित निर्माण कार्यों की सूचना कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 18002338888 पर दें, जिससे श्रमिक कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।




