डिंडौरी। जिले के निवासी रूपेश गिरी गोस्वामी ने कलेक्टर, डिंडौरी को एक गंभीर शिकायत की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जिला डिंडौरी के रजिस्टार द्वारा PACL और संबंधित कंपनियों की भूमि की रजिस्ट्री की जा रही है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और मध्यप्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि इन कंपनियों के नाम पर दर्ज भूमि/खसरा की किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री या हस्तांतरण नहीं किया जाए।
रूपेश गिरी ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय और विभागीय आदेशों की प्रत्यक्ष अवहेलना है। उन्होंने कलेक्टर से तत्काल जांच कराए जाने, संबंधित रजिस्टार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। शिकायत के साथ उन्होंने रजिस्टार द्वारा की गई रजिस्ट्री की छायाप्रति, न्यायालय और राजस्व मंडल के आदेशों की छायाप्रति, तथा PACL और संबंधित कंपनियों की भूमि/खसरा सूची संलग्न की है।
उन्होंने कहा कि यह मामला सीधे जनहित और निवेशकों के हित से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो यह सरकारी आदेशों की अवहेलना और निवेशकों के हितों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। रूपेश गिरी ने आशा व्यक्त की है कि कलेक्टर द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसे आदेश उल्लंघन की घटनाओं को रोका जाएगा।


