Dindori Breking News : करंजिया में बड़ा प्रशासनिक झटका: जनपद पंचायत अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे पद से हटाए गए – जानिए क्यों हुई ये  कार्रवाई…

Rathore Ramshay Mardan
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डिंडौरी। जनपद पंचायत करंजिया के अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे को लगातार जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने और विकास कार्यों में व्यवधान डालने के चलते कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंजू पवन भदौरिया ने पद रिक्त घोषित कर दिया है। यह निर्णय मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36(2)(ग) के तहत लिया गया है।

— जारी आदेश के मुताबिक 

कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार चरण सिंह धुर्वे 13 फरवरी 12 मार्च 9 अप्रैल 10 जून 29 जुलाई और 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित कुल छह बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे। इन बैठकों में उनकी गैरहाजिरी से अध्यक्ष की जिम्मेदारियां प्रभावित हुईं और पंचायत के निर्णय एवं विकास कार्यों में बाधा आई इस मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिंडौरी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर विधिवत सुनवाई हुई।

— अधिवक्ता का तर्क और प्रशासन की जांच

चरण सिंह धुर्वे की ओर से अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि कलेक्टर द्वारा 10 जनवरी 2025 को पारित जिला बदर आदेश के कारण वे बैठकों में शामिल नहीं हो सके साथ ही उन्होंने 13 जनवरी 2025 को जनपद पंचायत को आवेदन देकर उपाध्यक्ष को बैठकों की अध्यक्षता हेतु अधिकृत करने की बात भी कही

हालांकि थाना प्रभारी करंजिया एवं जिला प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट हुआ कि जिला बदर आदेश विधिवत तामील नहीं हुआ था क्योंकि आरोपी गिरफ्तारी के डर से फरार रहा इसलिए यह तर्क स्वीकार्य नहीं पाया गया कि वे विधिवत अनुमति लेकर अनुपस्थित थे।

आपराधिक पृष्ठभूमि और विकास कार्यों पर प्रभाव

सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक डिंडौरी ने प्रतिवेदन में बताया कि चरण सिंह धुर्वे के खिलाफ वर्ष 2002 से अब तक 21 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं ,उनकी गतिविधियों को शांति भंग करने वाला और अवैध वसूली जैसे कृत्यों में लिप्त बताया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करंजिया ने अपने प्रतिवेदन में यह भी बताया कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण 15वें वित्त आयोग की राशि की समीक्षा बाधित हुई इससे शासन की महत्वपूर्ण और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलंब हुआ और क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हुए।

— लोकहित में लिया गया निर्णय

सभी पक्षों के तर्क प्रतिवेदन और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कलेक्टर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चरण सिंह धुर्वे का अध्यक्ष पद पर बने रहना जनहित में नहीं है। इसलिए उनके अध्यक्ष पद को स्वतः रिक्त माना गया। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने दिनांक 09 फरवरी 2026 को आदेश जारी कर चरण सिंह धुर्वे को अध्यक्ष/जनपद सदस्य जनपद पंचायत करंजिया का पद रिक्त घोषित किया। इस फैसले से करंजिया क्षेत्र में प्रशासनिक प्रक्रिया और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सोर्स :— जिला दंडाधिकारी डिंडौरी।

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