भोपाल। मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग ने जिला देवास की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय आदेश मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन से जारी हुआ।
आदेश के अनुसार सोशल मीडिया एवं समाचार माध्यमों में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें देवास जिले के मदिरा ठेकेदार दिवंगत दिनेश मकवाना ने आत्महत्या से पूर्व श्रीमती दीक्षित पर अवैध राशि की मांग और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए विभाग ने कार्रवाई की है।
विभाग ने माना है कि यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन आदेश प्रभावशील किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती दीक्षित का मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
