मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के थाना शहपुरा क्षेत्र के विदयपुर में 12 अप्रैल 2017 को हुई सड़क दुर्घटना के मामले में न्यायालय ने आरोपी चेतन सिंह (20), पुत्र प्रकाश सिंह, निवासी ग्राम विदयपुर को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया। साथ ही, अर्थदंड की अदायगी में देरी होने पर अतिरिक्त 1 माह का साधारण कारावास भुगताने का आदेश दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि दिनांक 12 अप्रैल 2017 को सुबह करीब 10 बजे विदयपुर रोड से सोसायटी जोगीटिकरिया की ओर जा रहे दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार थे। इसी दौरान विदयपुर की ओर से तूफान वाहन क्रं एम.पी.52.टी.ए.0186, जिसे आरोपी चेतन सिंह चला रहा था, तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहा था।
इस दौरान वाहन ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर के परिणामस्वरूप मोटरसाइकिल का पीछे बैठा व्यक्ति घटनास्थल पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।
शहपुरा थाना द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्रीमती कमला उईके ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को धारा 304 (ए) भादवि के तहत दोषी करार दिया। प्रकरण का संचालन एडीपीओ नेहाल टेकाम द्वारा किया गया। यह घटना सड़क सुरक्षा और वाहन चलाते समय लापरवाही के गंभीर परिणामों की चेतावनी भी देती है।




