मध्यप्रदेश के दमोह कलेक्टर कार्यालय दमोह ने गंभीर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन पटवारी हल्का क्रमांक 31 एवं 32, तहसील दमयंती नगर, शिवशंकर पटेल को निलंबित कर दिया है।
आदेश में उल्लेख है कि ग्राम धरमपुरा स्थित खसरा नं. 217/1 में प्रस्तावित पेट्रोल पंप स्थापना के संबंध में दी गई जानकारी में पटवारी द्वारा भ्रामक एवं गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। पटवारी ने 27 फरवरी 2025 को खसरा नं. 217/1/1, 217/1/2, 217/2 एवं 217/3 का नक्शा ट्रेस कर प्रस्तुत किया, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में बंटांकन नहीं पाया गया। इस गलत जानकारी से राजस्व अभिलेखों की विश्वसनीयता प्रभावित हुई।
कलेक्टर ने आदेश में कहा कि यह कृत्य घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। निलंबन अवधि में पटवारी शिवशंकर पटेल का मुख्यालय तहसील कार्यालय हटा नियत किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।
