भोपाल। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने महापौर एवं अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शासन ने आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश को नगरीय निकायों के आगामी निर्वाचन हेतु महापौर एवं अध्यक्ष पदों के आरक्षण संबंधी कार्यवाही के लिए विहित प्राधिकारी नियुक्त किया है।
— जारी आदेश के मुताबिक
मंत्रालय वल्लभ भवन से जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति मध्यप्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत की गई है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर परिषदों में होने वाले आगामी चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया का संचालन अब आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जाएगा।
आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है और इस पर उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रमोद कुमार शुक्ला के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। शासन ने आदेश की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों तथा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दी है।
राजनीतिक एवं प्रशासनिक हलकों में इस आदेश को नगरीय निकाय चुनावों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावनाएं और मजबूत होंगी।

