भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईदुज्जुहा (बकरीद) के अवकाश को लेकर संशोधित अधिसूचना जारी की है। जारी आदेश के अनुसार पहले 27 मई 2026, बुधवार को घोषित सार्वजनिक अवकाश अब बदलकर 28 मई 2026, गुरुवार कर दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत 28 मई 2026 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
दरअसल शासन ने स्पष्ट किया है कि 27 मई 2026, बुधवार को प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे और सामान्य रूप से कामकाज होगा। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग की 29 दिसंबर 2025 को जारी पूर्व अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।
यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अवर सचिव सचिन्द्र राव द्वारा जारी किया गया है। शासन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं संबंधित कार्यालयों को आदेश की प्रतिलिपि भेजते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए हैं।

