भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) और कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए नवीन प्रारूप नियम तैयार किए हैं। इन प्रस्तावित नियमों को लागू करने से पहले आमजन, संस्थाओं और हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव श्री अजय कटेसरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा “मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026” तथा “कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026” अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। इन नियमों के प्रारूप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट gad.mp.gov.in पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या संबंधित हितधारक को प्रस्तावित नियमों के संबंध में कोई सुझाव या आपत्ति देना हो, तो वे 5 जून 2026 तक लिखित रूप में अपने सुझाव ई-मेल sogad1@mp.gov.in पर भेज सकते हैं। साथ ही विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी सुझाव दर्ज कराए जा सकते हैं।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। शासन का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है, ताकि अभ्यर्थियों को बेहतर परीक्षा प्रणाली मिल सके।
