डिंडौरी। भारत सरकार के राष्ट्रीय विजन विकसित भारत 2047 के तहत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) के स्थान पर लागू किए गए विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) — वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं कानूनी अधिकारों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2025 को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्यांशु चौधरी ने बताया कि वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत रोजगार एवं आजीविका से जुड़े अधिकारों, दायित्वों और प्रावधानों पर ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए यह विशेष पहल की जा रही है। इस संबंध में समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार विशेष ग्राम सभा आयोजित कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि सभी ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों सहित मैदानी शासकीय एवं पंचायत सेवकों को ग्राम सभा की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष ग्राम सभाओं में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों, प्रबुद्धजनों, ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति परिवारों एवं अन्य कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मुनादी कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो ग्राम सभा के आयोजन का अभिलेखीकरण करेंगे। साथ ही ग्राम सभाओं की फोटो एवं वीडियो ग्राफी कराकर संपूर्ण कार्यवाही का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, जिससे कार्यक्रम की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी सीधे ग्रामीणों तक पहुंचे और वे अपने कानूनी अधिकारों से भली-भांति परिचित हो सकें।




